MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH 2025

MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमन्द/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह सम्पन्न कराया जाता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्व धर्म-समभाव को बढ़ावा देना है। योजना अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रू 51,000/- खर्च की जाती है, जिसमें से धनराशि रू 35,000/- कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में Transfer की जाती है एवं धनराशि रू 10,000/- की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि रू 6,000/- समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में खर्च किये जाते हैं।

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MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH

MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के उद्देश्य:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया है। ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढ़ंग से नहीं कर पाते हैं, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किये जाते हैं।

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MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ

  • MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH योजना, उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवारों के विवाह योग्य युगलों के लिए सामूहिक विवाह योजना है।
  • MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण / नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाता है।
  • उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमन्द हैं, इसका लाभ ले सकेंगे।
  • गरीब परिवार की बेटियों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा- कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है।
  • योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की कन्या को राज्य सरकार द्वारा धनराशि रू 35,000/- उसके बैंक खाते में अन्तरित की जाती है।
  • MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला भी प्राप्त कर सकती हैं ।
  • योजनान्तर्गत सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है।

MUKHYMANTRI SAMUHIK VIVAH मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता शर्तें:

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria) तय किये हैं जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा –

  • कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
  • कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू 2,00,000/- तक हो।
  • विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु हो गयी हो। उम्र के प्रमाण के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
  • कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
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UP SAMUHIK VIVAH आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे

1. सर्वप्रथम महिला प्रार्थी आधारिक वेबसाइट पर जाना हैं |

यहाँ सभी महिला प्रार्थी आवेदन करे लिंक पर क्लिक करना हैं इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा | जिसमे कन्या और वर पक्ष की आधार कार्ड, आधार कार्ड नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर डालना है

इसके बाद कन्या के मोबाइल पर एक otp आएगा जो डालकर वेरीफाई करना है | वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलके सामने आएगा | जिसमे आपको कन्या की सभी जानकारी भरनी है | जैसे माता पिता का नाम, पता,बैंक की जानकारी, जाति, आय प्रमाण पत्र की जानकारी तथा लड़के का माता पिता का नाम, पता आदि ये सभी जानकारी भरने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दे

जिसके बाद आपको आवेदन का प्रिंट निकल लेना है | और उसके वेरीफाई होने तक सभाल कर रखना है |

उनके वेरिफाइएड मोबाइल पे उनके फॉर्म की स्थिति का स्टेटस एसएम्एस के माध्यम से पता चलता रहेगा। विवाह के उपरांत अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी प्रिंट कर सकते है।

SAMUHIK VIVAH आवेदन पत्र संशोधित करने के लिए यहाँ क्लिक करे

आवेदन पत्र संशोधन – केवल वही आवेदन संशोधित किये जा सकते हैं जिनको SMS गया है

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