UP Free Solar Pump Yojana 2025 | उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना

UP Free Solar Pump Yojana / UP Kisan Uday Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी किसान उदय योजना 2024 का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानो के लिए एक नई योजना की शुरु की है यूपी किसान उदय योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को फ्री सोलर पंप दिये जाएंगे।इस योजना के माध्यम से सरकार लगभग 10 लाख सोलर पंप वितरित करेगी आप अगर उत्तर प्रदेश के किसान है और आप भी फ्री सोलर पंप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत फ्री सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना | UP Free Solar Pump Yojana

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा यूपी किसान उदय योजना UP Free Solar Pump Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को फ्री सोलर पंप दिए जाएंगे और राज्य सरकार 5 वर्षों तक इनके रखरखाव की भी जिम्मेदारी लेगी। इस योजना के माध्यम से किसानो को बिजली बिल में 35% बिजली की बचत होगी। इस योजना से फ्री सोलर पंप लगने के बाद किसानो को वर्षा पर निर्भर नही होना पड़ेगा और किसानों को खेती करने में भी आसानी होगी।

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Kisan Uday Yojana योजना के तहत 10 लाख किसानों को सोलर पंप मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे। जिससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। किसान उदय योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा 70 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। सरकार द्वारा किसान उदय योजना को निम्न चरणों में किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना उद्देश | UP Free Solar Pump Yojana Objective

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह की उत्तर प्रदेश के सभी किसान अपने खेतो की सिचाई करने के लिए बिजली और वर्षा पर निर्भर नही रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गयी यूपी किसान उदय योजना से सभी किसानो को फ्री सोलर पंप प्रदान कर तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के द्वारा किसानों की खेती में अच्छी उपज होगी और आय बेहतर होगी।

यूपी किसान उदय योजना के माध्यम से किसानों में आत्मनिर्भरता आएगी। सोलर पंप लगने से से राज्य के सभी किसानों की फसलों की सिंचाई उचित समय पर और सुचारू रूप से हो सकेगी। UP Free Solar Pump Yojana के माध्यम से फ्री सोलर पंप प्राप्त करके किसानों को सिंचाई संबंधी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा।

उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना के लाभ |  UP Free Solar Pump Yojana Benefits

  • इस योजना के द्वारा से राज्य के 10 लाख किसानों को फ्री सोलर पंप दिए जाएंगे।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा कार्य के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • अब किसानों को बिजली पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और
  • किसानो को बिजली के बिल में 35% तक की कमी आएगी।
  • सोलर पंप लगने से किसानों को वर्षा पर निर्भर नही होना पड़ेगा।
  • इस योजना में 2 HP (हौर्स पॉवर ) से लेकर 7.5 HP (हौर्स पॉवर ) तक के सोलर पंप दिए जाएंगे।
  • UP Free Solar Pump Yojana के अंतर्गत दिए जाने वाले सोलर पंप को मोबाइल फोन के द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुफ्त सोलर पंप 5 वर्षों की वारंटी के साथ दिए जा रहे है।
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उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना में आवश्यक दस्तावेज़ | UP Free Solar Pump Yojana

उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है

  • आधार कार्ड 
  • खेती की जमीन के कागजात 
  • किसान प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक खाता पासबूक 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 

UP Free Solar Pump Yojana सोलर पंप हेतु सामान्य निर्देश

  1. योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वैबसाईट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
  2. अनुदान पर सोलर पम्प की आनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाईट www.agriculture.up.gov.in पर “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर आनलाइन बुकिंग की जायेगी।
  3. कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को आनलाइन बुकिंग के साथ रू0 5000/- टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा ।
  4. 2 एच0पी0 हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।
  5. 22 फीट तक 2 एच0पी0 सर्फेस, 50 फीट तक 2 एच0पी0 सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एच0पी0 सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच0पी0 सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच0पी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं।
  6. पोर्टल पर जनपदवार 02 एच0पी0 एवं 03 एच0पी0 का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा, कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पम्प का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं।
  7. टोकन कनफर्म करने के 14 दिवस के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का आनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा आनलाईन जमा करनी होगी अन्यथा कृषक का चयन स्वत: निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
  8. प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
  9. दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग कर रहा है तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबन्ध सत्यापन के समय उपलब्ध कराने के पश्चात ही सोलर पम्प का लाभ दिया जायेगा अन्यथा टोकन मनी की धनराशि रू0 5000/- जब्त कर ली जायेगी।
  10. कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि(AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है।
  11. कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी।
  12. बुकिंग की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पम्प विशेष की मांग/बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक मांग वाले जनपदों में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।
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