PM Ujjwala Yojana Online Apply 2025 केंद्र सरकार ने महिलाओं को लकड़ी और कोयले की पारम्परिक तरीके से खाना बनाने की प्रथा को ख़त्म करने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। यह योजना महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने एवं उनके जीवन को स्वस्थ और सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लेख में हम इस योजना से जुडी सभी जानकारी बताएँगे |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सन 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को धुंए से मुक्त व स्वच्छ एवं शुबिधाजनक ईंधन देना है, ताकि लकड़ी और कोयले जैसे पुराने ईंधनों का उपयोग कम हो सके। योजना के तहत सरकार लाभार्थी को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा, और पहला भरा हुआ गैस सिलेंडर मुफ्त दिया
Pradhan Mantri Ujjwala 3.0 Yojana 2025 : Overview
Post Name | Pradhan Mantri Ujjwala 3.0 Yojana 2025 |
Post Type | Central Goverment |
How to Apply Ujjwala 2.0 | Online/ Offline |
Pradhan Mantri Ujjwala 3.0 Yojana 2025 के मुख्य उद्देश्य
- स्वास्थ्य सुरक्षा: धुएं वाले ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना।
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को रसोई के काम में सुविधा और समय की बचत देना।
- पर्यावरण सुरक्षा: लकड़ी और कोयले के जलने से उत्पन्न प्रदूषण को कम करना।
- आर्थिक उन्नति: गरीब परिवारों के बजट में राहत प्रदान करना।
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Apply for New Ujjwala 3.0 उज्ज्वला 3.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
- एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
- क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
- बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
- परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।
आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।