SHADI ANUDAN YOJNA UP विवाह हेतु अनुदान-के अन्तर्गत आर्थिक सहायता “उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना: गरीब कन्याओं के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम” सरकारी योजना Sarkari Yojana
भारत एक ऐसा देश है जहाँ परिवार और समाज की संरचना में विवाह का विशेष स्थान है। विवाह को न केवल एक सामाजिक अनुष्ठान माना जाता है, बल्कि इसे दो परिवारों के बीच के संबंधों को भी मज़बूत करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर समझा जाता है। लेकिन कई बार आर्थिक समस्याओं के कारण गरीब परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना” की शुरुआत की है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
पोस्ट का नाम | यूपी विवाह अनुदान योजना 2025 |
योजना का नाम | उत्तरप्रदेश विवाह अनुदान योजना |
विवाह अनुदान योजना का लाभ | 51, 000 रु |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://shadianudan.upsdc.gov.in |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
UTTAR PRADESH VIVAH ANUDAN YOJNA योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के विवाह के दौरान होने वाले खर्चों को कम करना और परिवारों को राहत देना है। यह योजना खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है।
UP Shadi Anudan Yojana 2025 योजना के तहत लाभ
इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को उनकी बेटी के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इससे लाभार्थी परिवार को शादी के खर्चों के लिए आर्थिक मदद मिलती है और उन्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
VIVAH ANUDAN YOJNA योजना के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। ये निम्नलिखित हैं:
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के परिवारों की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की स्थिति:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- विवाह की स्थिति:
- योजना का लाभ केवल दो बेटियों के विवाह के लिए लिया जा सकता है।
- विवाह के समय बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
- अन्य:
- आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
Mukhya Mantri Shadi Anudan Yojana 2025 Apply Online ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें:
- वेबसाइट पर “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- फॉर्म भरें:
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, आय विवरण, बैंक खाता विवरण, और विवाह से संबंधित जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें:
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें:
- सारी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
- Shadi Anudan Yojana UP Status स्थिति की जांच करें:
- आवेदन सबमिट करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति को वेबसाइट पर जाकर “आवेदन की स्थिति” विकल्प के माध्यम से देख सकते हैं।
UP Vivah Anudan Yojana 2025 Benefits योजना के लाभ और महत्व
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ने गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के निम्नलिखित लाभ और महत्व हैं:
- आर्थिक मदद:
- योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के खर्चों में सहायता करती है।
- सामाजिक सुधार:
- यह योजना बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने में मदद करती है, क्योंकि इसमें शादी के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र का पालन अनिवार्य है।
- लड़कियों की शिक्षा:
- इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि बेटियों की शिक्षा और उनके अधिकारों को महत्व दिया जाना चाहिए।
- गरीबी उन्मूलन:
- गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके इस योजना ने राज्य में गरीबी को कम करने में योगदान दिया है।
- सरकारी प्रयास:
- इस योजना से यह स्पष्ट होता है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
सादी अनुदान योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें
अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्र भरे
जाने के निर्देश:-
सर्वप्रथम आवेदक द्वरा आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हो), शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल एचटीटीपी://शादिअनुदान.यूपीएसडीसी.गोव.इन पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा।
शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के०वाई०सी० सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है।
आवेदक द्वारा निम्न प्रपत्र अपलोड किया जायेगाः-
1-शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड (पठनीय हो) 2-बैंक की पासबुक (पठनीय हो), प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई०एफ०एस० कोड का विवरण अंकित हो)।
आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56460/-प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे।
शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए।
अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों/वर्ग के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान हेतु अर्ह नहीं होंगे।
विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट के उपरान्त आवेदन में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं होगा।
एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी।
इस प्रक्रिया में आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया के दौरान आवेदक को कोई भी शुल्क देय नहीं है। यदि आवेदक से योजना धनराशि दिलाने के नाम पर कोई व्यक्ति / कर्मचारी किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को दें।
शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जनपदीय पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन इसके साथ ही, योजना के बारे में जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। कई गरीब परिवार इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है। यह योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार और नागरिकों को मिलकर इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि राज्य का हर गरीब परिवार इसका लाभ उठा सके।
यदि आप या आपका कोई जानने वाला व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस सुविधा का लाभ उठाएं।