पात्रता
1. बालिका राजस्थान की निवासी होनी चाहिए।
2. उसका जन्म 1 जून 2016 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
3. बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के साथ पंजीकृत सरकारी या निजी चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए।
4. केवल दो बालिकाएं ही पात्र होंगी।
5. लड़की के माता-पिता के पास आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड होना चाहिए।